राजस्थान में एमबीबीएस और बीडीएस चिकित्सा अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ये चिकित्सा अधिकारी 60 साल में नहीं बल्कि 62 साल में रिटायर होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पहले चिकित्सा अधिकारी 60 साल में रिटायर होते थे, लेकिन हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद अब उनकी रिटायरमेंट 62 साल में होगी।
हाईकोर्ट का यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा
डॉ. रेणु काला ने चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। याचिका में एमबीबीएस और बीडीएस डिग्री धारकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल करने को चुनौती दी गई थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डॉ. सर्वेश प्रधान बनाम राजस्थान राज्य के मामले में खंडपीठ के फैसले के आधार पर यह फैसला लिया है। इस दौरान 26.02.2024 (डिवीजन बेंच के निर्णय की तिथि) से पहले सेवानिवृत्त हुए अधिकारी हाईकोर्ट के इस आदेश से बाहर रहेंगे।
कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर जारी करें ताकि कोई कोर्ट का दरवाजा न खटखटाए
चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा बोराणा की बेंच ने यह आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बीडीएस और एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में वह राज्य सरकार से अपेक्षा करती है कि वह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सर्कुलर या अधिसूचना जारी करे। राज्य सरकार इसमें यह स्पष्ट करे कि बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु अब 62 वर्ष होगी और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को बार-बार कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा।
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