हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 को दोबारा आयोजित करने और बिजली कटौती से प्रभावित अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुट्ठीभर याचिकाकर्ताओं की शिकायतों के लिए देशभर में परीक्षा में शामिल होने वाले 22 लाख अभ्यर्थियों के हितों की बलि नहीं दी जा सकती।न्यायाधीश समीर जैन ने रोशन यादव व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि नीट यूजी-2025 के दौरान 15 केंद्रों के 5,390 अभ्यर्थी बिजली कटौती व अन्य कारणों से प्रभावित हुए।
बिजली कटौती के कारण कम अंक
कई जगहों पर 5 से 28 मिनट तक बिजली गुल रही। याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में 400 से 600 के बीच अंक मिले, जो कट ऑफ के करीब थे। अगर कोई व्यवधान नहीं होता तो उन्हें परीक्षा में और अधिक अंक मिलते।
99.5 प्रतिशत अभ्यर्थी संतुष्ट : सरकारी वकील
सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने कहा कि कोर्ट में मुट्ठी भर अभ्यर्थी ही आए, 99.5 प्रतिशत अभ्यर्थी संतुष्ट हैं। इस मामले के लिए गठित कमेटी ने भी तूफान और खराब मौसम के कारण प्रभाव को ज्यादा नहीं माना। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया।
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