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राजस्थान में स्वरोजगार लोन योजना हुई डिजिटल! अब ऑनलाइन पोर्टल से कर सकेंगे आवेदन, युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ

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राजस्थान के अनुसूचित जाति-जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अच्छी खबर है। अब ये सभी स्वरोजगार ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार (3 जून) को राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। गहलोत ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी एवं प्रगतिशील सोच के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अब अनुजा निगम के ऋण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वरोजगार ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

31 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन
अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वंचित वर्ग के व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए पहली बार राज्य सरकार द्वारा इन निगमों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि इन वर्गों के आवेदक 31 अगस्त 2025 तक ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पारदर्शिता एवं सुशासन की मंशा के चलते विभाग ने यह नवाचार किया है। उन्होंने कहा कि आवेदक ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन भर सकता है अथवा लाभार्थी स्वयं की एसएसओ आईडी भर सकता है।

37.50 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य
गहलोत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 37.50 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह ऋण राशि राज्य सरकार द्वारा अनुजा निगम को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों एवं दिव्यांगजनों को लगभग 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

गौरतलब है कि बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चूककर्ता ऋणियों को ऋण चुकाने में राहत प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS-वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) शुरू की गई है। इन श्रेणियों के जो ऋणी 30 सितम्बर 2025 तक अपनी मूल राशि जमा करा देंगे, उन्हें अतिदेय ब्याज एवं जुर्माने की छूट भी दी जाएगी तथा अतिदेय ब्याज एवं जुर्माने की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

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