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ITR 2025 फाइल करने की लास्ट डेट चूक गए तो क्या होगा?इनकम टैक्स विभाग भेज रहा है रिमाइंडर

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR ) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। आपने अभी तक आईटीआर फाइल किया या नहीं? जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भरा है उन्हें आयकर विभाग के द्वारा एसएमएस रिमाइंडर भेज कर याद दिलाया जा रहा है। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, यानी अब रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास केवल 15 दिन ही है। 15 सितंबर तक उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है।



आयकर विभाग के द्वारा भेजे जा रहे हैं मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आईटीआर 2025 को लेकर रिमाइंडर एसएमएस भेजे जा रहे हैं। जिनमें यह याद दिलाया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट लाइन कब है। आयकर विभाग के द्वारा भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है कि 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। AY.2025-26 के लिए 15.09.25 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और उसे ई वेरीफाई करें।



कई संस्थाओं के द्वारा यह मांग की जा रही है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट लाइन को 15 सितंबर 2025 से बढ़ाया जाए। पहले इनकम टैक्स विभाग के द्वारा आईटीआई फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 से बढ़कर 15 सितंबर 2025 कर दी गई।



आईटीआई फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज PAN, आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी के साथ वेतन भोगियों के लिए सबसे जरूरी है फॉर्म 16, जिसमें व्यक्ति की इनकम का पूरा ब्यौरा लिखा होता है। वैसे तो ई-फाइलिंग पोर्टल ओपन करने पर आधी से ज्यादा जानकारियां पहले से भरी हुई होती है बस फॉर्म 16 उन जानकारी का मिलान कर पुष्टि करता है।



इसके अलावा यदि आपने इक्विटी शेयर्स, म्युचुअल फंड या अन्य प्रकार का कोई इंवेस्टमेंट किया है और वित्त वर्ष के दौरान उन्हें बेचा है तो आपको कैपिटल गेंन स्टेटमेंट की भी आवश्यकता होगी। जिस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अनुसार अलग-अलग दर से टैक्स लगाया जा सकता है।



यह इसलिए जरूरी है ताकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन में अंतर करके सही टैक्स कैलकुलेशन किया जा सके।



जिन व्यक्तियों के पास फार्म 16 नहीं है, या जो निवेश से हुई आय की जानकारी लेना चाहते हैं वे आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल से फार्म 26as और एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में किराया, डिविडेंड, ब्याज, फॉरेन रेमिटेंस जैसे सभी प्रकार की आय का विवरण लिखा होता है।



यदि आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न फाइल किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा।

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