केंद्र सरकार अपने 27 लाख कर्मचारियों के लिए गारंटीड यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को और अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी में है. इसके लिए UPS में कुछ नए फायदे जोड़े जा सकते हैं. इनमें आश्रित बच्चों के लिए पेंशन शामिल हो सकती है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो सिंगल माता-पिता हैं. इसके साथ ही UPS से मिलने वाले टैक्स लाभों की गारंटी भी दी जाएगी, ताकि कोई झंझट न हो.
दरअसल, UPS पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए शुरू हुई थी जो अपनी पेंशन को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहते है, लेकिन अब तक इसे ज्यादा लोगों ने अपनाया नहीं है. अप्रैल से तीन महीने का मौका स्विच करने के लिए दिया गया था, लेकिन केवल 30,000 लोगों ने इसे चुना. यानी 1% NPS सब्सक्राइबर्स ने स्विच किया. अब सरकार इसे लेकर ज्यादा लोगों को भरोसा दिलाने की योजना बना रही है.
UPS चुनने वाले कर्मचारियों को कुछ टैक्स के फायदे
सरकार UPS पेंशन स्कीम में ये नए लाभ कर सकती है. जैसे कि, पुराने पेंशन स्कीम (NPS) की तरह, अब कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को भी पेंशन के लिए शामिल करने का ऑप्शन दे सकती है. इसके अलावा, UPS चुनने वाले कर्मचारियों को कुछ टैक्स के फायदे भी जल्द मिल सकते हैं. इससे पहले सरकार ने UPS पर भी NPS जैसी टैक्स छूट देने का ऐलान किया है.
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की भी मांग देख रही है सरकार
सरकार उन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की भी मांग देख रही है, जो 60 साल की उम्र से पहले रिटायर होते हैं और जिन्हें तुरंत पेंशन मिलने की उम्मीद है. NPS के तहत, ये कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं और अपनी पेंशन भी तुरंत पा सकते हैं, लेकिन UPS में ये सुविधा नहीं है. UPS के तहत, वे 25 साल सेवा के बाद ही रिटायर हो सकते हैं, लेकिन पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी.
OPS में असमर्थ पेरेंट्स के बच्चों के लिए थी पेंशन
अब तक UPS पेंशन योजना में बच्चों को पेंशन नहीं मिलती है. लेकिन समाज बदल रहा है और सिंगल माता-पिता यानी अकेले बच्चे पालने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. इसलिए कर्मचारी चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी पेंशन मिले. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में, अगर कोई कर्मचारी चल-बढ़ नहीं पाता, तो उसके बच्चों को पेंशन मिलती थी. यह पेंशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 30% होती थी.
UPS में कर्मटारियों को आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान
अगर कोई कर्मचारी दस साल से पहले नौकरी छोड़ता है, तो वह अपनी जमा राशि वापस ले सकता है, लेकिन उसे पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा. इस स्कीम के मुताबिक, जो कर्मचारी कम से कम 25 साल नौकरी करते हैं और 60 साल की उम्र पूरी करते हैं, उन्हें अपनी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा. ये पेंशन महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी. पेंशन मिलने के बाद अगर कर्मचारी का निधन हो जाए, तो उनके पति या पत्नी को भी उनकी पेंशन का 60% मिलेगा. इसके साथ ही, जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल काम किया है, उन्हें हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी.
सरकार ने UPS में स्विच करने की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ाया
UPS को लेकर कर्मचारियों का उत्साह कम होने की वजह से सरकार ने UPS में स्विच करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है. माना जा रहा है कि ये समय सीमा और भी बढ़ सकती है ताकि कर्मचारी नए और हाल में जोड़े गए फायदे अच्छे से समझ सकें.
दरअसल, UPS पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए शुरू हुई थी जो अपनी पेंशन को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहते है, लेकिन अब तक इसे ज्यादा लोगों ने अपनाया नहीं है. अप्रैल से तीन महीने का मौका स्विच करने के लिए दिया गया था, लेकिन केवल 30,000 लोगों ने इसे चुना. यानी 1% NPS सब्सक्राइबर्स ने स्विच किया. अब सरकार इसे लेकर ज्यादा लोगों को भरोसा दिलाने की योजना बना रही है.
UPS चुनने वाले कर्मचारियों को कुछ टैक्स के फायदे
सरकार UPS पेंशन स्कीम में ये नए लाभ कर सकती है. जैसे कि, पुराने पेंशन स्कीम (NPS) की तरह, अब कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को भी पेंशन के लिए शामिल करने का ऑप्शन दे सकती है. इसके अलावा, UPS चुनने वाले कर्मचारियों को कुछ टैक्स के फायदे भी जल्द मिल सकते हैं. इससे पहले सरकार ने UPS पर भी NPS जैसी टैक्स छूट देने का ऐलान किया है.
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की भी मांग देख रही है सरकार
सरकार उन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की भी मांग देख रही है, जो 60 साल की उम्र से पहले रिटायर होते हैं और जिन्हें तुरंत पेंशन मिलने की उम्मीद है. NPS के तहत, ये कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं और अपनी पेंशन भी तुरंत पा सकते हैं, लेकिन UPS में ये सुविधा नहीं है. UPS के तहत, वे 25 साल सेवा के बाद ही रिटायर हो सकते हैं, लेकिन पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी.
OPS में असमर्थ पेरेंट्स के बच्चों के लिए थी पेंशन
अब तक UPS पेंशन योजना में बच्चों को पेंशन नहीं मिलती है. लेकिन समाज बदल रहा है और सिंगल माता-पिता यानी अकेले बच्चे पालने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. इसलिए कर्मचारी चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी पेंशन मिले. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में, अगर कोई कर्मचारी चल-बढ़ नहीं पाता, तो उसके बच्चों को पेंशन मिलती थी. यह पेंशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 30% होती थी.
UPS में कर्मटारियों को आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान
अगर कोई कर्मचारी दस साल से पहले नौकरी छोड़ता है, तो वह अपनी जमा राशि वापस ले सकता है, लेकिन उसे पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा. इस स्कीम के मुताबिक, जो कर्मचारी कम से कम 25 साल नौकरी करते हैं और 60 साल की उम्र पूरी करते हैं, उन्हें अपनी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा. ये पेंशन महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी. पेंशन मिलने के बाद अगर कर्मचारी का निधन हो जाए, तो उनके पति या पत्नी को भी उनकी पेंशन का 60% मिलेगा. इसके साथ ही, जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल काम किया है, उन्हें हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी.
सरकार ने UPS में स्विच करने की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ाया
UPS को लेकर कर्मचारियों का उत्साह कम होने की वजह से सरकार ने UPS में स्विच करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है. माना जा रहा है कि ये समय सीमा और भी बढ़ सकती है ताकि कर्मचारी नए और हाल में जोड़े गए फायदे अच्छे से समझ सकें.
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