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ट्रेन में पटाखे ले जाने से पहले जान लें रेलवे का ये नियम, गलती करने पर हो सकती है जेल भी, जानें डिटेल्स

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दिवाली का त्योहार अब बस कुछ ही दिनों दूर है. आने वाली 21 अक्टूबर को देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में अब कई दूसरे शहर में रहने वाले लोग दिवाली मनाने अपने शहर जाएंगे. अधिकतम लोग यात्रा करने के लिए ट्रेन का ही सहारा लेते हैं. ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग अपने साथ काफी सारा सामान लेकर चलते हैं. वहीं दिवाली के चलते की लोग पटाखे भी ट्रेन में लेकर चलने के बारे में सोचते हैं. ऐसे में क्या ट्रेन में पटाखे ले जा सकते हैं? आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं.





भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हैं. ज्यादातर लोग लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेन का ही सहारा लेते हैं. भारतीय रेलवे ने लोगों की सुविधा और रेलवे के सही तरीके से संचालन के लिए कई तरह के नियम बनाएं हुए हैं.



क्या ट्रेन में पटाखे लेकर जा सकते हैं?

अगर आप दिवाली के चलते ट्रेन में पटाखे लेकर यात्रा करने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि ट्रेन में पटाखे लेकर यात्रा करना प्रतिबंधित है. ऐसे में ट्रेन में आप पटाखे, फुलझड़ी, अनार बम जैसे अन्य पटाखे न ले जाएं. ऐसा करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता और जेल भी जाना पड़ सकता है.



ट्रेन में पटाखे लेकर जाने पर क्या होगा?

भारतीय रेल में ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ जैसे पटाखे ले जाना सख्त मना है. ऐसा करना नियमों के खिलाफ है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास यात्रा के समय पटाखे पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस धारा के तहत व्यक्ति पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ में 3 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है.





अगर आप भी इस दिवाली पर अपने घर ट्रेन से जा रहे हैं और पटाखे साथ लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने साथ पटाखे न ले जाएं और रेलवे के नियम का पालन करें.

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