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प्राइवेट कार में लगेज रैक लगाने पर जुर्माना और नियम

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प्राइवेट कार में लगेज रैक: नियम और जुर्माना

भारत में वाहन चालकों के लिए मोटर वाहन अधिनियम का पालन करना अनिवार्य है, और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है। टूरिस्ट वाहनों की छत पर लगेज रैक आमतौर पर देखी जाती है। आइए जानते हैं कि प्राइवेट कार में लगेज रैक लगाने पर क्या नियम हैं।



मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, प्राइवेट कारों पर लगेज रैक लगाना पूरी तरह से वैध है। इसके लिए कोई विशेष शर्तें नहीं हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में आरटीओ से अनुमति लेना आवश्यक हो सकता है। यदि आपकी कार 10 साल से पुरानी है, तो अनुमति नहीं मिल सकती।


क्या प्राइवेट कार पर लगेज रैक लगाना सही है?


यदि आप अपनी प्राइवेट कार की छत पर लगेज रैक लगाने का विचार कर रहे हैं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत मान्य है। ट्रैफिक पुलिस इस पर चालान नहीं कर सकती।


आरटीओ से अनुमति की आवश्यकता-


कुछ राज्यों में प्राइवेट कार की छत पर लगेज रैक लगाने के लिए आरटीओ से अनुमति लेना आवश्यक हो सकता है। यदि आपकी कार 10 साल से अधिक पुरानी है, तो अनुमति नहीं दी जा सकती। स्थानीय नियमों की जांच करना महत्वपूर्ण है।


महत्वपूर्ण जानकारी-


मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्राइवेट कारों की छत पर लगेज रैक लगाने की अनुमति है। कार मालिक इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना आवश्यक है।


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