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महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कलकत्ता हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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महिलाओं के संपत्ति अधिकार पर हाईकोर्ट का निर्णय


हाल के दिनों में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग संपत्ति की खरीद-फरोख्त में सक्रिय हैं। इस संदर्भ में कई नियम बनाए गए हैं, जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है।


आज हम आपको एक महत्वपूर्ण हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि क्या पत्नी अपने पति की अनुमति के बिना संपत्ति बेच सकती है।


कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि संपत्ति पत्नी के नाम पर है, तो वह अपने पति की अनुमति के बिना उसे बेच सकती है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया।


जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिश्वास की बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी को पति की संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता है और उसे हर निर्णय में पति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।


 



 


हाईकोर्ट ने क्या कहा?


कोर्ट ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि पति और पत्नी दोनों शिक्षित और समझदार हैं। यदि पत्नी अपनी संपत्ति को बिना पति की अनुमति के बेचने का निर्णय लेती है, तो यह क्रूरता नहीं मानी जाएगी।'


एक रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हमें लैंगिक असमानता की सोच को बदलना होगा। समाज में महिलाओं के प्रति पुरुषों का वर्चस्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।


कोर्ट ने आगे कहा, 'यदि पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना संपत्ति बेच सकता है, तो पत्नी भी अपनी संपत्ति को बिना पति की अनुमति के बेच सकती है।'



ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी


कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह निर्णय न तो उचित है और न ही तार्किक। ट्रायल कोर्ट ने 2014 में कहा था कि संपत्ति का भुगतान पति ने किया था, जबकि पत्नी के पास कोई आय का स्रोत नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा, 'भले ही ट्रायल कोर्ट का तर्क सही मान लिया जाए, लेकिन संपत्ति तो पत्नी के नाम पर है।'


हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह निर्णय बरकरार रखने योग्य नहीं है। कोर्ट ने तलाक से संबंधित निर्णय को भी रद्द कर दिया, जो पति के पक्ष में था। महिला ने इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।


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