सैफ अली खान बॉलीवुड के प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है और अपनी अदाकारी से सभी को प्रभावित किया है। उनके परिवार का भी सफलता का एक लंबा इतिहास रहा है। सैफ, दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी के बाद पटौदी के दसवें नवाब हैं। वह देश के सबसे अमीर सेलेब्रिटीज में से एक हैं और उनके पास दो भव्य पुश्तैनी संपत्तियाँ हैं।
बच्चों के नाम संपत्ति नहीं कर पाएंगे सैफ
यह जानकर हैरानी होती है कि सैफ अली खान 5000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वह अपनी संपत्ति अपने चार बच्चों सारा, इब्राहिम, तैमूर और जेह के नाम नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह है कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद उनके बच्चों को इसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
संपत्ति का नामकरण क्यों नहीं कर सकते?

सैफ अली खान की 5000 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद, वह अपने बच्चों को एक भी पैसा नहीं दे सकते। इसका कारण यह है कि पटौदी हाउस से जुड़ी सभी संपत्तियाँ भारत सरकार के विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम 1968 के अंतर्गत आती हैं।
इस अधिनियम के तहत, ऐसी संपत्तियों पर कोई भी अधिकार नहीं जताया जा सकता और इन्हें विरासत में नहीं दिया जा सकता। पटौदी हाउस की सभी संपत्तियाँ इसी अधिनियम के दायरे में आती हैं, जिससे सैफ अपने बच्चों के नाम संपत्ति नहीं कर सकते।
शर्मिला टैगोर का खुलासा
शर्मिला टैगोर ने एक बार इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सैफ और वह खुद अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम नहीं कर सकतीं। इस्लाम में वसीयत बनाने की अनुमति नहीं है। आप इसे उन लोगों को दे सकते हैं जो आपके वारिस नहीं हैं, लेकिन वारिसों को नहीं।
You may also like
तुर्की का वो ड्रोन जिसके इस्तेमाल का भारत ने पाकिस्तान पर लगाया है आरोप
साइलेंट किलर ये हैं 3 सफेद चीजें, इन्हें अवॉइड करे या कम खाए “ ≁
मौसम का मिजाज: पूर्वी भारत में भीषण लू का अलर्ट, जानें कहाँ बरसेंगे राहत के बादल
विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से लेना चाहते हैं संन्यास, BCCI ने किया पुनर्विचार करने का अनुरोध
इस बीमारी में भूलकर भी न करें मखाना का सेवन, वरना जहर की तरह करेगा काम, जानिए किन-किन लोगों को रहना चाहिए इससे सावधान ˠ