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केरल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 135 साल की सजा

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केरल की अदालत का ऐतिहासिक फैसला Recorded video of cousin sister’s bath, threatened and raped repeatedly, sentenced to 135 years

नई दिल्ली: केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में 135 साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रघु के अनुसार, हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय आरोपी को यह सजा सुनाई। अभियोजक ने बताया कि दोषी को सजा को एक साथ काटनी होगी, जिसमें से अधिकतम 20 साल की सजा शामिल है।


अदालत ने इस मामले में दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। पीड़िता उस समय 15 साल की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी पीड़िता के पिता के बड़े भाई का बेटा था, जो उसे स्कूल ले जाता था और फिर उसकी नानी के पास वापस लाता था। इस निकटता का फायदा उठाते हुए, उसने पीड़िता का नहाते समय वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।


वकील ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो अब बाल कल्याण समिति की देखरेख में है। इसी तरह, केरल की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने हाल ही में एक अन्य मामले में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के लिए एक आरोपी को जीवन भर की सजा सुनाई, यह दर्शाते हुए कि ऐसे अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं होनी चाहिए।


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