रांची, 11 नवंबर . Jharkhand में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट जैसे कोर्स की पढ़ाई अब थोड़ी सस्ती और पारदर्शी हो सकती है. Jharkhand के Governor संतोष कुमार गंगवार ने ऐसे पाठ्यक्रमों की फीस नियंत्रित करने के लिए विधानसभा से पारित ‘Jharkhand व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025’ को Tuesday को मंजूरी दे दी है. अब गजट नोटिफिकेशन के बाद यह कानून लागू हो जाएगा.
इस बिल को विधानसभा के पूरक मानसून सत्र में 25 अगस्त को ध्वनिमत से पारित किया गया था. इसके लागू होने के बाद राज्य के निजी व्यावसायिक कॉलेज अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. अब फीस तय करने का जिम्मा एक ‘शुल्क विनियमन समिति’ के हाथों में होगा, जो हर कोर्स के लिए तय करेगी कि कौन-सा कॉलेज कितनी फीस ले सकता है.
सदन में बिल पेश करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा था कि यह कदम छात्रों और अभिभावकों दोनों के हित में है. अब फीस तय करने में पारदर्शिता होगी और कोई भी संस्थान मनमानी नहीं कर सकेगा.
शुल्क निर्धारित करने वाली समिति में Jharkhand हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर एक अध्यक्ष नियुक्त होंगे. साथ में किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अलग-अलग कोर्स के विशेषज्ञ सदस्य होंगे. फीस तय करने से पहले समिति संस्थानों से उनके खर्च और सुविधाओं का ब्योरा मांगेगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लेगी.
Supreme court पहले ही निर्देश दे चुका है कि राज्यों को निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की फीस नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए. Maharashtra, Madhya Pradesh और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह व्यवस्था पहले से है. अब Jharkhand में भी यह कानून धरातल पर उतरने को तैयार है.
राज्य Government का दावा है कि इससे ‘शिक्षा के नाम पर लूट’ रुकेगी और छात्रों को राहत मिलेगी.
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एसएनसी/एबीएम
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