पटना: बिहार में अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सकेंगे, क्योंकि नीतीश सरकार ने वार्ड पार्षद, मुखिया, पंच, सरपंच, जिला पार्षद जैसे जनप्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस देने का निर्देश दिया है, जिसके लिए आवेदन करने पर निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुनवाई होगी, और यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा और पंचायती राज विभाग की अनुशंसा के बाद लिया गया है, जिससे लगभग ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को फायदा मिलेगा।
अब मुखिया जी को मिलेगी Gun
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद, बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले जनप्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस देने का फैसला किया है। पंचायती राज विभाग की अनुशंसा पर गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े लगभग ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा।
सभी डीएम-एसपी को भेजी गई चिट्ठी
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने सभी डीएम-एसपी को पत्र लिखकर कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय-सीमा के अंदर नियमानुसार निष्पादित करने की कार्रवाई करेंगे। इन मामलों में आयुध अधिनियम 2016 के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।
सरपंच को भी मिलेगा आर्म्स लाइसेंस
पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने 18 जून 2025 को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 जून 2025 को इस संबंध में घोषणा की गयी थी। यह निर्णय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जनप्रतिनिधियों को आत्मरक्षा का अधिकार
सरकार का मानना है कि जनप्रतिनिधियों को आत्मरक्षा का अधिकार होना चाहिए। शस्त्र लाइसेंस मिलने से जनप्रतिनिधि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाना भी है। सरकार चाहती है कि जनप्रतिनिधि बिना किसी डर के अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकें।
कैसे मिलेगा आर्म्स लाइसेंस, जानिए पूरी प्रक्रिया
शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल रखी गई है। जनप्रतिनिधियों को अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ उन्हें अपनी पहचान और पद का प्रमाण देना होगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी। जांच में सही पाए जाने पर शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
अब मुखिया जी को मिलेगी Gun
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद, बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले जनप्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस देने का फैसला किया है। पंचायती राज विभाग की अनुशंसा पर गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े लगभग ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा।
सभी डीएम-एसपी को भेजी गई चिट्ठी
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने सभी डीएम-एसपी को पत्र लिखकर कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय-सीमा के अंदर नियमानुसार निष्पादित करने की कार्रवाई करेंगे। इन मामलों में आयुध अधिनियम 2016 के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।
सरपंच को भी मिलेगा आर्म्स लाइसेंस
पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने 18 जून 2025 को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 जून 2025 को इस संबंध में घोषणा की गयी थी। यह निर्णय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जनप्रतिनिधियों को आत्मरक्षा का अधिकार
सरकार का मानना है कि जनप्रतिनिधियों को आत्मरक्षा का अधिकार होना चाहिए। शस्त्र लाइसेंस मिलने से जनप्रतिनिधि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाना भी है। सरकार चाहती है कि जनप्रतिनिधि बिना किसी डर के अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकें।
कैसे मिलेगा आर्म्स लाइसेंस, जानिए पूरी प्रक्रिया
शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल रखी गई है। जनप्रतिनिधियों को अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ उन्हें अपनी पहचान और पद का प्रमाण देना होगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी। जांच में सही पाए जाने पर शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
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