तिरुवनन्तपुरम: केरल के मंजेरी स्थित स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेप केस में एक महिला और उसके प्रेमी को 180 साल की कठोर कैद और 11.7 लाख का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा 12 वर्षीय बच्ची के साथ बार-बार हुए दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में सुनाई है, जिसमें मां ने खुद अपनी बेटी को प्रेमी के हवाले किया था। विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ ए.एम. ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (IPC) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कई धाराओं के तहत दोषी पाया। मुख्य आरोपी 33 वर्षीय व्यक्ति पालक्काड का निवासी है, जबकि पीड़िता की मां तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है।
सरकारी वकील सोमसुंदरन ए. ने बताया कि महिला अपने पति और बेटी के साथ तिरुवनंतपुरम में रहती थी। वहीं उसकी मुलाकात फोन पर मुख्य आरोपी से हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच संबंध बन गए। बाद में महिला पति को छोड़कर आरोपी के साथ भाग गई और पालक्काड व मलप्पुरम जिलों में किराए के मकानों में बेटी के साथ रहने लगी। आरोपी ने दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 के बीच और फिर दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक कई बार उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान मां ने न केवल इस अपराध में मदद की, बल्कि कई बार इन घटनाओं की साक्षी भी रही। महिला पर यह भी आरोप साबित हुआ कि उसने अपनी बेटी को अश्लील वीडियो दिखाए, उसे बीयर पिलाई और धमकाया कि उसके दिमाग में सीसीटीवी चिप लगाई गई है ताकि अगर वह किसी को कुछ बताएगी तो सबको पता चल जाएगा।
कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
कोर्ट ने दोनों दोषियों को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(l), 5(n), 5(p) और 6(1) के तहत दोषी मानते हुए प्रत्येक को 40-40 साल की सजा दी, जो मिलाकर 180 साल की कठोर कैद बनती है। साथ ही पॉक्सो की धाराएं 11 और 12, आईपीसी की धाराएं 354(A)(1)(i), 354(A)(2), 506 तथा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं 75 और 77 के तहत भी अतिरिक्त सजा दी गई। जुर्माना न देने की स्थिति में दोनों को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कैसै हुआ मामले का खुलासा
मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपने माता-पिता के खिलाफ आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज न देने की शिकायत की। पुलिस ने माता-पिता से संपर्क किया, जिन्होंने पड़ोसियों से जानकारी पाई कि बच्ची को घर में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद चाइल्डलाइन को सूचना दी गई और बच्ची को स्नेहिता सेंटर में भेजा गया, जहां उसने पूरी कहानी बयान की। इसके बाद पुलिस ने बच्ची की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान और 33 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई। दोनों दोषियों को टावनूर जेल में रखा जाएगा और उनकी सजा एक साथ पूरी की जाएगी।
सरकारी वकील सोमसुंदरन ए. ने बताया कि महिला अपने पति और बेटी के साथ तिरुवनंतपुरम में रहती थी। वहीं उसकी मुलाकात फोन पर मुख्य आरोपी से हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच संबंध बन गए। बाद में महिला पति को छोड़कर आरोपी के साथ भाग गई और पालक्काड व मलप्पुरम जिलों में किराए के मकानों में बेटी के साथ रहने लगी। आरोपी ने दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 के बीच और फिर दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक कई बार उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान मां ने न केवल इस अपराध में मदद की, बल्कि कई बार इन घटनाओं की साक्षी भी रही। महिला पर यह भी आरोप साबित हुआ कि उसने अपनी बेटी को अश्लील वीडियो दिखाए, उसे बीयर पिलाई और धमकाया कि उसके दिमाग में सीसीटीवी चिप लगाई गई है ताकि अगर वह किसी को कुछ बताएगी तो सबको पता चल जाएगा।
कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
कोर्ट ने दोनों दोषियों को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(l), 5(n), 5(p) और 6(1) के तहत दोषी मानते हुए प्रत्येक को 40-40 साल की सजा दी, जो मिलाकर 180 साल की कठोर कैद बनती है। साथ ही पॉक्सो की धाराएं 11 और 12, आईपीसी की धाराएं 354(A)(1)(i), 354(A)(2), 506 तथा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं 75 और 77 के तहत भी अतिरिक्त सजा दी गई। जुर्माना न देने की स्थिति में दोनों को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कैसै हुआ मामले का खुलासा
मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपने माता-पिता के खिलाफ आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज न देने की शिकायत की। पुलिस ने माता-पिता से संपर्क किया, जिन्होंने पड़ोसियों से जानकारी पाई कि बच्ची को घर में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद चाइल्डलाइन को सूचना दी गई और बच्ची को स्नेहिता सेंटर में भेजा गया, जहां उसने पूरी कहानी बयान की। इसके बाद पुलिस ने बच्ची की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान और 33 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई। दोनों दोषियों को टावनूर जेल में रखा जाएगा और उनकी सजा एक साथ पूरी की जाएगी।
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