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यूपी में मिलना शुरू हुआ 3 महीने का राशन, जानें कैसे बनवाएं नया राशन कार्ड

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देशभर के अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी 3 महीने का एडवांस राशन मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने तारीखों में बदलाव कर 25 मई से एडवांस राशन देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया था। 25 मई से 6 जुलाई के बीच अलग-अलग तारीखों के बीच जून-जुलाई और अगस्त का राशन मिलेगा। राज्य के 3.58 करोड़ राशन कार्ड धारक राशन की दुकान से जाकर अपने कोटे का राशन ले सकते हैं। आगामी मानसून की वजह से सप्लाई में होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए 3 महीने का एडवांस राशन दिया जा रहा है। यूपी में जून का राशन 25 मई से 5 जून के बीच लिया जा सकता है। जुलाई का राशन 10 से 20 जून के बीच मिलेगा। अगस्त का राशन लेने के लिए आपको 25 जून से 6 जुलाई के बीच बांटा जाएगा। ऐसे में अगर कोई ऐसा परिवार है, जो राशन कार्ड नहीं होने की वजह से सरकार की इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है तो हम आपको नया राशन कार्ड कैसे बनेगा, ये बताने जा रहे हैं। यूपी में कैसे बनवाएं नया राशन कार्ड जो भी व्यक्ति नया राशन कार्ड बनवाना चाहता है, उसे सारे जरूरी दस्तावेज लेकर आपूर्ति ऑफिस या नजदीक के जनसेवा केंद्र जाना होगा। आवेदन फॉर्म में आपको राशन कार्ड मुखिया का नाम भरना होगा। याद रहे कि राशन कार्ड में मुखिया का नाम महिला का ही होना चाहिए। अगर परिवार में महिला नहीं है तब पुरुष का नाम भरा जाएगा। मुखिया का आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, परिवार की सालाना आय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन की जानकारी भी देनी होगी। यहां क्लिक कर डाउनलोड करें Application Form आवेदन फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी और उनके आधार नंबर भी भरने होंगे। इसके अलावा मुखिया के बैंक खाते की भी जानकारी देनी होगी। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, जो आपूर्ति निरिक्षक या जनसेवा केंद्र ऑपरेटर की मदद से आसानी से भरा जा सकता है। आप चाहें तो e-district Portal के माध्यम से खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। कौन-कौन से दस्तावेज की होगी जरूरत
  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
  • मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक
  • बिजली का बिल
  • एलपीजी गैस कनेक्शन की कॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
फॉर्म भरने के बाद कब मिलेगा राशन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद राष्ट्रीय आधार डाटा से डुप्लीकेसी की जांच की जाएगी। अगर उस नाम से पहले से राशन कार्ड नहीं बना है तो आवेदन फॉर्म को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद राशन कार्ड के आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी। सत्यापन के लिए कागज ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय कार्यालय में भेजे जाएंगे। यहां से जांच में अगर सब सही पाया जाएगा तो आपूर्ति अधिकारी डिजिटल साइन कर राशन कार्ड जारी कर देंगे। आवेदक को इसकी सूचना SMS के माध्यम से भेज दी जाती है। आमतौर पर नया राशन कार्ड बनने में अधिकतम 30 दिन का समय लगता है।
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