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डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बच्चों के लिए बदल दिए ग्रीन कार्ड के नियम, जानिए भारतीयों पर क्या हो सकता है असर

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वॉशिंगटन : अमेरिका की नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा ने ग्रीन कार्ड के नियमों में बदलाव किया है, जिसका असर उन बच्चों पर पड़ेगा जो माता-पिता की याचिताओं पर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। नए नियम में कहा गया है कि अब आवेदन दाखिल करने की तिथियों के बजाय बच्चे की आयु गणना के लिए अंतिम कार्रवाई तारीख का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चों को जल्दी ही वयस्क मान लिया जाएगा। नया नियम आगामी 15 अगस्त से लागू हो रहा है।



अमेरिका के वर्तमान नागरिकता और इमिग्रेशन नियमों के तहत फेमिली-स्पॉन्सर्ड, रोजगार-आधारित या विविधता वीजा के लिए अपने माता-पिता की स्वीकृत याचिका के आधार पर अमेरिका में वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक अविवाहित विदेशी बच्चे की आयु 21 साल से कम होनी चाहिए। अगर इमिग्रेशन प्रक्रिया के दौरान वे 21 साल के हो जाते हैं तो उनकी आयु समाप्त हो जाती है। वे आमतौर पर माता-पिता की याचिका के आधार पर आप्रवासन के योग्य नहीं रह जाते।

भारतीयों पर असर

15 अगस्त से USCIS वीजा बुलेटिन में अंतिम कार्रवाई तिथि के आधार पर बच्चे की आयु निर्धारित करेगा। पहले यह आवेदन की तिथि से लिया जाता था। इस बदलाव का अर्थ है कि बच्चे के 21वें जन्मदिन की उलटी गिनती अंतिम कार्रवाई तिथि चलेगी, जो आम तौर धीमी गति से चलेगी। इससे संभवतः अधिक युवा आवेदकों को उनके आवेदनों के प्रोसेस होने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नियमों में यह बदलाव भारत जैसे उच्च मांग वाले देशों में उन परिवारों को काफी प्रभावित कर सकता है, जो पहले से ही लंबे समय से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं।



लंबा हो सकता है ग्रीन कार्ड का इंतजार

अमेरिकी कानून के अनुसार, माता-पिता से स्वीकृत याचिका के माध्यम से ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए अविवाहित बच्चे की उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए। यह फेमिली स्पॉन्सर्ड, रोजगार-आधारित और विविधता वीजा सभी माध्यमों के लिए समान है। अगर प्रक्रिया के दौरान बच्चा 21 साल का हो जाता है तो वह आमतौर पर पात्रता खो देता है और उसे एक अलग आवेदन शुरू करना पड़ता है। इसमें अक्सर बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है।

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