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आगरा के व्यापारी हेमनदास जैसवानी मर्डर केस में 3 भाइयों को उम्रकैद, बुलेटप्रूफ जैकैट पहनकर कोर्ट आए गवाह

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अनिल शर्मा, आगरा: बहुचर्चित व्यापारी नेता हेमनदास जैसवानी हत्याकांड में फैसला आ गया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 1.85 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में बीते शनिवार को फैसला सुनाया गया था और कुख्यात प्रांजल, उसके भाई प्रवीण और चेतन को दोषी करार दिया गया था। दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था।



बता दें कि लगभग साढ़े नौ साल पहले 28 नवंबर, 2014 को आगरा के राजा की मंडी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हेमनदास जैसवानी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। हत्याकांड के चलते व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त था। कई दिन तक बाजार बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया गया था। हेमन दास के बेटे सुशील की तहरीर पर प्रांजल समेत पांच पर मुकदमा दर्ज किया गया था।



वादी सुशील की भी हुई गोली मारकर हत्‍यामुकदमे की सुनवाई के दौरान एक और दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। 12 अगस्त, 2015 को वादी सुशील अपनी दुकान बंद कर रहे थे, तभी उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस केस की सुनवाई अलग से चल रही है। बदमाशों के डर से अन्य गवाहों ने खुद के खर्चे पर बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदी थी। इसे पहनकर ही वे गवाही देने कोर्ट में पहुंचे थे।



छावनी में तब्‍दील रहा कोर्ट परिसरबुधवार को फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। विशेष सुरक्षा बल के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए थे और अदालत में आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी।



जुर्माने का आधा पैसा व्‍यापारी के उत्‍तराधिकारी कोएडीजीसी हेमंत दीक्षित ने बताया कि हत्याकांड में लगातार सुनवाई हो रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने आरोपी तीनों भाइयों चेतन, प्रवीन और प्रांजल को दोषी करार दिया था। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने का आधा पैसा हेमनदास की पत्नी या उनके उत्तराधिकारी को दी जाए। अभियुक्त प्रांजल इस समय कन्नौज जेल में बंद है, उसके खिलाफ सजा का अधिपत्र तैयार कर कन्नौज जेल में भेजा रहा है जबकि उसके दोनों भाइयों चेतन व प्रवीन को सजा भुगतने के लिए आगरा जिला कारागार भेज दिया गया।

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