मुंबई : ऑनलाइन किराना डिलीवरी सेवा कंपनी ज़ेप्टो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम किरानाकार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) के धारावी स्थित गोदाम की महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने अचानक जांच की, जिसमें गंभीर लापरवाही सामने आई है। इसके चलते कंपनी का फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
FDA को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में फूड सिक्योरिटी ऑफिसर राम बोडके ने धारावी स्थित कंपनी के गोदाम का औचक निरीक्षण किया।
खाने के सामान पर लगी थी फफूंदीजांच में पाया गया कि कई खाद्य पदार्थों पर फफूंदी लगी थी और उत्पाद गंदे तथा ठहरे हुए पानी के पास रखे हुए थे। कोल्ड स्टोरेज का तापमान मानकों के अनुरूप नहीं था। फर्श पर गीलापन और गंदगी भी देखी गई तथा खाद्य सामग्री को अस्वच्छ तरीके से जमीन पर बेतरतीब रखा गया था। एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद अन्य उत्पादों के साथ रखे गए थे।
सामग्री को अनहाइजीनिक पाया गयाः असिस्टेंट कमिश्नरअस्सिटेंट कमिश्नर (फूड) अनुपमा पाटील ने बताया कि कंपनी के पास लाइसेंस था, लेकिन गोदाम और वहां रखी गई सामग्री को अनहाइजीनिक कंडीशन में पाया गया। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य व्यवसायों के लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन नियम, 2011 के गंभीर उल्लंघन के अंतर्गत आता है। इस वजह से अधिनियम की धारा 32(3) और नियम 2.1.8(4) के तहत तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया गया है। जब तक ज़ेप्टो की यह यूनिट सभी नियमों का पालन कर लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति नहीं लेती, तब तक लाइसेंस निलंबित रहेगा।
FDA को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में फूड सिक्योरिटी ऑफिसर राम बोडके ने धारावी स्थित कंपनी के गोदाम का औचक निरीक्षण किया।
खाने के सामान पर लगी थी फफूंदीजांच में पाया गया कि कई खाद्य पदार्थों पर फफूंदी लगी थी और उत्पाद गंदे तथा ठहरे हुए पानी के पास रखे हुए थे। कोल्ड स्टोरेज का तापमान मानकों के अनुरूप नहीं था। फर्श पर गीलापन और गंदगी भी देखी गई तथा खाद्य सामग्री को अस्वच्छ तरीके से जमीन पर बेतरतीब रखा गया था। एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद अन्य उत्पादों के साथ रखे गए थे।
सामग्री को अनहाइजीनिक पाया गयाः असिस्टेंट कमिश्नरअस्सिटेंट कमिश्नर (फूड) अनुपमा पाटील ने बताया कि कंपनी के पास लाइसेंस था, लेकिन गोदाम और वहां रखी गई सामग्री को अनहाइजीनिक कंडीशन में पाया गया। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य व्यवसायों के लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन नियम, 2011 के गंभीर उल्लंघन के अंतर्गत आता है। इस वजह से अधिनियम की धारा 32(3) और नियम 2.1.8(4) के तहत तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया गया है। जब तक ज़ेप्टो की यह यूनिट सभी नियमों का पालन कर लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति नहीं लेती, तब तक लाइसेंस निलंबित रहेगा।
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