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Government policy changes : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों में कटौती, सरकार ने बदली प्रमुख नीति

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Government policy changes : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों में कटौती, सरकार ने बदली प्रमुख नीति

News India Live, Digital Desk: Government policy changes : नये नियमों के तहत, पेंशनभोगी अब भविष्य में वेतन आयोग के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। रिपोर्टों में कहा गया है कि इसमें महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी या आगामी 8वें वेतन आयोग का लाभ शामिल है। संसद ने वित्त अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव आएंगे। नये कानून के अनुसार, पेंशनभोगी अब भविष्य में वेतन आयोग के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

सरकार अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। तदनुसार, वेतन आयोग और महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

पेंशन या महंगाई भत्ते (डीए) में भविष्य में कोई भी संशोधन सरकार के विवेक पर तय किया जाएगा। ऐसा निर्णय उसके लिए गए दिनांक से प्रभावी होगा। कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा और पेंशनभोगी इन नियमों को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दे सकते।

वर्तमान में पेंशन का विनियमन पेंशन अधिनियम 1977 के तहत किया जाता है। कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसके तहत लाभ मिलता है। लेकिन चूंकि यह कानून सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होता, इसलिए मामला पहले सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया था।

17 सितंबर 1982 को न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो।

इस फैसले से अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन के साथ-साथ अन्य संबंधित लाभ भी सुनिश्चित हो गए। इस फैसले को एक मील का पत्थर माना गया। तब से, 17 सितम्बर को कई लोग ‘पेंशनर्स दिवस’ के रूप में मनाते हैं।

हालाँकि, वित्त अधिनियम 2025 इस संरचना को बदल देगा। इससे स्पष्ट होता है कि 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मौजूदा पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होगी। पेंशन अधिनियम 1972 अब लागू नहीं है।

सरकार पेंशन या भत्ते में और संशोधन करने के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेगी। इस नीतिगत परिवर्तन से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के बीच काफी चिंताएं पैदा हो गई हैं।

आलोचकों का कहना है कि नये नियम 1982 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा को प्रभावी रूप से निरस्त करते हैं। वित्त अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक वार्षिक कानून है। यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र सरकार की बजट योजनाओं को क्रियान्वित करता है।

यह करों, शुल्कों और अन्य वित्तीय नियमों में परिवर्तन लागू करता है, जिससे सरकार को राजस्व एकत्र करने और सार्वजनिक व्यय का प्रबंधन करने में सहायता मिलती है। मूलतः, वित्त अधिनियम सरकार द्वारा वर्ष भर धन एकत्रित करने तथा व्यय करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

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