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क्या आपने कोई मकान या फ्लैट किराये पर लिया है? तो अभी ये जानकारी जांच लें, नहीं तो आपको जीएसटी नोटिस मिल सकता

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किराया, जीएसटी घोटाला: घर को किराये पर देना हमेशा अतिरिक्त आय अर्जित करने का एक अच्छा तरीका है। किराये के मकानों की मांग हमेशा बनी रहती है, क्योंकि कई लोग काम या पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में रहते हैं। ऐसे में अगर आप मकान मालिक हैं तो आपको अपना मकान किराये पर देने से पहले किराये के समझौते के साथ-साथ किरायेदारों की पृष्ठभूमि की भी जांच कर लेनी चाहिए। इन दिनों किराया घोटाले के कारण मकान मालिकों को करोड़ों रुपए के जीएसटी नोटिस मिल रहे हैं। पता लगाएँ कि यह नया किराया घोटाला क्या है।

किराये का घोटाला कैसे होता है?

इस घोटाले का तरीका बिल्कुल नया है। सबसे पहले, ठग आपके घर या फ्लैट की तलाशी लेते हैं। फिर वह मकान या फ्लैट किराये पर दे देता है। इसके अलावा कानूनी किराये के समझौते भी बनाता है। समझौते के अनुसार अग्रिम किराया और सुरक्षा जमा भी दिया जाता है।

फिर कुछ दिनों बाद, किसी आपातस्थिति या अपने गृह नगर में नौकरी मिलने के बहाने, वह मकान मालिक या मालिक को फ्लैट खाली करने के लिए कह देता है। इस मामले में, वे सुरक्षा जमा और अग्रिम किराये की वापसी भी नहीं मांगते हैं। इसलिए मकान मालिक को भी कोई परेशानी नहीं दिखती।

शुरू में तो मकान मालिक को लगता है कि उसे फायदा हुआ है। फिर कुछ दिनों बाद उनके घर पर जीएसटी का नोटिस आता है। क्योंकि धोखेबाज किरायेदार बनकर मकान मालिक के पते पर फर्जी जीएसटी खाता पंजीकृत करा लेता है। इसके बाद वह फरार हो जाता है और उन पर भारी कर देनदारी छोड़ जाता है।

गृहस्वामी इस समस्या से निपट सकते हैं।

किराया घोटाला करों से संबंधित है। ऐसे में अगर मकान मालिक इसमें फंस गया तो उसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है कि धोखेबाज किरायेदार ने फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए होंगे, इसलिए उसका पता लगाना असंभव है। इसके अलावा, मकान मालिक यह साबित नहीं कर सकता कि जीएसटी देयता उसकी नहीं है। यदि वे कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरते हैं तो वह बहुत लंबी प्रक्रिया है।

घर या फ्लैट किराए पर देने से पहले ये सावधानियां बरतें

– किराया देने से पहले किरायेदार का पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं।

– स्टाम्प पेपर पर किराये का अनुबंध तैयार करें और उसे नोटरीकृत करवा लें।

– आवश्यक स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें।

– किरायेदार के आधार, पैन कार्ड और पिछले किराये के पते की प्रति ले लें।

– किरायेदार कहां काम करता है? कार्यालय के पते और उसके व्यवसाय का ध्यान रखें।

– किराये के समझौते में वित्तीय लेनदेन और करों से संबंधित धाराएं स्पष्ट रूप से शामिल करें।

– किराये के समझौते में यह भी जोड़ें कि किरायेदार इस पते का उपयोग जीएसटी पंजीकरण या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं कर सकता है।

कैसे जांचें कि आपका पता जीएसटी पंजीकृत है या नहीं?

– ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल (https://www.gst.gov.in) पर जाएं।

– होमपेज पर ‘सर्च टैक्सपेयर’ विकल्प पर जाएं और क्लिक करें।

– ‘जीएसटीआईएन/यूआईएन द्वारा खोजें’ या ‘पैन द्वारा खोजें’ विकल्प का चयन करें।

– अपना पैन नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड दर्ज करें।

-यदि जीएसटीआईएन या गलत पता दिखाई देता है, तो यह फर्जी पंजीकरण हो सकता है।

शिकायत कहां करें?

– यदि आप किराया घोटाले के शिकार हैं, तो आप जीएसटी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

– आप संबंधित राज्य के जीएसटी विभाग की ईमेल आईडी पर भी शिकायत कर सकते हैं।

– जीएसटी कस्टमर केयर नंबर 1800-103-4786 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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