News India Live, Digital Desk: अपनी ईमानदारी और दबंग कार्यशैली के लिए पहचानी जाने वाली IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह थोड़ी अलग है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), जिसे पूसा संस्थान भी कहा जाता है, ने उन्हें एक सरकारी बंगले में निर्धारित समय से अधिक रुकने के लिए 1.63 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है।यह मामला तब का है जब दुर्गा शक्ति नागपाल के पति IAS अभिषेक सिंह दिल्ली में तैनात थे और उन्हें IARI पूसा कैंपस में एक सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। नियमों के अनुसार, जब किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे कुछ समय के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है।क्या है IARI का आरोप?IARI के अधिकारियों का कहना है कि IAS अभिषेक सिंह का ट्रांसफर दिल्ली से बाहर हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने और उनके परिवार ने बंगले को तय समय के अंदर खाली नहीं किया। नोटिस के अनुसार, वे लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा समय तक उस बंगले में रुके रहे।सरकारी नियमों के तहत, अगर कोई अधिकारी समय पर आवास खाली नहीं करता है, तो उस पर भारी जुर्माना या दंडात्मक किराया (Penal Rent) लगाया जाता है। यह किराया सामान्य किराए से कई गुना ज़्यादा होता है। IARI ने इसी नियम के आधार पर, ज़्यादा समय तक रुकने की अवधि का किराया और उस पर लगे जुर्माने को जोड़कर यह 1.63 करोड़ रुपये का बिल भेजा है।DM से की गई वसूली की मांगIARI ने यह नोटिस बांदा की मौजूदा जिलाधिकारी (DM) दुर्गा शक्ति नागपाल को भेजा है और उनसे इस राशि का भुगतान करने को कहा है। संस्थान ने ज़िला प्रशासन को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि इस बकाया राशि की वसूली की जाए।यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ जहां एक वरिष्ठ IAS अधिकारी से इतनी बड़ी रकम वसूलने का नोटिस भेजा गया है, वहीं यह सरकारी आवासों के आवंटन और उन्हें खाली करने से जुड़े नियमों की सख्ती को भी दर्शाता है। फिलहाल, इस मामले पर IAS दुर्गा शक्ति नागपाल या उनके पति की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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