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सिर्फ 10000 का निवेश आपके बच्चे को करोड़पति बना देगा! सरकार बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना लेकर आई

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एनपीएस वात्सल्य निवेश योजनाएं: सरकार ने हाल ही में बच्चों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक न्यूनतम 1,000 रुपये के योगदान के साथ खाता खोल सकते हैं। इसलिए निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

आपको बता दें कि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो इसे सामान्य एनपीएस खाते में बदल दिया जाएगा। बच्चे की उम्र 60 साल होने पर ही खाते से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. अगर आप इस योजना में हर साल 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो यह आपके बच्चे को 60 साल में करोड़पति बना देगा। जानिए निवेश पर रिटर्न का पूरा कैलकुलेशन.

एनपीएस में औसत रिटर्न
बता दें कि एनपीएस ने इक्विटी में 50 फीसदी, कॉरपोरेट डेट में 30 फीसदी और सरकारी सिक्योरिटीज में 20 फीसदी निवेश पर औसतन 11.59 फीसदी का रिटर्न दिया है. इक्विटी में 75 फीसदी और सरकारी सिक्योरिटीज में 25 फीसदी निवेश करने पर एनपीएस का औसत रिटर्न 12.86 फीसदी रहा है. रिटर्न का यह डेटा 19 जुलाई 2024 तक का है।

साथ ही वित्त मंत्री का दावा है कि नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) ने इक्विटी में 14 फीसदी, कॉरपोरेट डेट में 9.1 फीसदी और सरकारी सिक्योरिटीज में 8.8 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है.

10,000 रुपये के वार्षिक निवेश पर गणना की गई

रिटर्न की दर (%) अवधि (वर्ष) अनुमानित फंड (रुपये)
10 18 5,00,000
10 60 2.75 करोड़
11.59 60 5.97 करोड़
12.86 60 11.05 करोड़ (स्रोत: पीआईबी)

यहां बताया गया है कि आप ऑनलाइन खाता कैसे खोल सकते हैं
1. eNPS.nsdl.com पर जाएं और NPS वात्सल्य (माइनर) पर क्लिक करें। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें और संरक्षक की जानकारी भरें।

2. OTP से वेरिफाई करें. बच्चे और अभिभावक की जानकारी से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।

3. न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश विकल्प चुनें. प्रक्रिया पूरी होने पर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) जनरेट हो जाएगा.

ये दस्तावेज जरूरी
1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
2. अभिभावक की केवाईसी
3. पासपोर्ट की स्कैन की हुई कॉपी (एनआरआई के लिए)।
4. विदेशी पता प्रमाणपत्र (ओसीआई के लिए)।
5. बैंक प्रमाण की स्कैन की गई प्रति (एनआरआई/ओसीआई के लिए)।

जानें…कब और कितना निकाल सकते हैं आप
तीन साल की लॉक-इन अवधि के बाद, आप शिक्षा, कुछ बीमारियों और विकलांगता के लिए कुल योगदान का 25 प्रतिशत निकाल सकते हैं।

यह निकासी बच्चे के 18 वर्ष का होने से पहले तीन बार तक हो सकती है।
यदि फंड 2.50 लाख रुपये से अधिक है, तो 80 प्रतिशत राशि का उपयोग इन्युटीज़ खरीदने के लिए किया जाएगा। बाकी 20% एकमुश्त निकाला जा सकता है.
अगर फंड 2.50 लाख रुपये या उससे कम है तो आप पूरी रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं।
बच्चे की मृत्यु पर अभिभावक को पूरी रकम मिलेगी।

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