बाड़मेर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सिम कार्ड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सुरक्षा कारणों से लिया गया है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके। इस आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तानी सिम का उपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दो महीने के लिए लागू प्रतिबंध
यह आदेश फिलहाल दो महीने के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने या संशोधित करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्राप्त है। कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में गलत सूचना फैलाने या अवैध गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी सिम का उपयोग किया जा सकता है।
सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी
टीना डाबी ने सुरक्षा एजेंसियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सिम कार्ड के उपयोग की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही, सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे पाकिस्तानी सिम कार्ड का उपयोग न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दें।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है और पाकिस्तानी सिम कार्ड का उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक और सुरक्षा हित में कदम
यह कदम जिला प्रशासन की ओर से सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस तरह के आदेशों से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यह स्थानीय लोगों को भी अवैध गतिविधियों से बचने के लिए जागरूक करेगा।