राजस्थान में सरकार ने 8 जून को राज्य के कई जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया है। यानी सरकार ने आदेश जारी किया है कि 8 जून को कई जिलों में शराब नहीं बिकेगी। दरअसल, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त होने वाले पदों के लिए मतदान दिवस 8 जून 2025 को शुष्क दिवस घोषित किया है।
48 घंटे का होगा शुष्क दिवस
ऐसी स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों और आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के बाद समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि यानी 6 जून को शाम 05.00 बजे से 8 जून को शाम 05.00 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। यानी इन क्षेत्रों में शराब नहीं बिकेगी।
इसी प्रकार, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, मई-जून, 2025 माह के लिए राज्य के पंचायती राज निकायों के उप-चुनाव के लिए 8 जून को मतदान कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मतगणना पूर्ण होने तक शुष्क दिवस
आदेश के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र और ऐसे 5 किलोमीटर क्षेत्र में शुष्क दिवस रहेगा। परिधीय क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण, जहां पंच/सरपंच के चुनाव होने हैं, वहां मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले और मतगणना पूरी होने तक शुष्क दिवस मनाया जाएगा।
इसलिए, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में 6 जून को शाम 05.00 बजे से 8 जून को शाम 05.00 बजे तक और जहां पंच और सरपंच के चुनाव होने हैं, वहां 8 जून को मतदान और मतगणना पूरी होने तक शुष्क दिवस मनाया जाएगा।
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