नई दिल्ली, 2 अक्टूबर . पूरी दिल्ली में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के दिल्ली पुलिस के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पुजारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. धारा 163 के तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों को एक साथ एकत्र होने पर रोक है.
कालकाजी मंदिर के पुजारी सुनील ने याचिका दायर कर कहा है कि 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है. ऐसे में इस समय का काफी धार्मिक महत्व है. ऐसे में किसी भी धार्मिक आयोजन के दौरान लोगों का जुटना इस आदेश की वजह से प्रभावित होगा. ऐसा होना याचिकाकर्ता के साथ-साथ उन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होगा जो नवरात्र के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं. दिल्ली पुलिस का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 14,19,21 और 25 का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस का ये आदेश किसी भी आपात स्थिति की ओर इंगित नहीं करता है और एक तरह ये एक कर्फ्यू जैसा है.
—————
/ प्रभात मिश्रा
You may also like
Hanumangarh सेंकडो भूमिहीन परिवारों को वितरित किये पट्टे
Dausa राष्ट्रीय वेतन आयोग लागू करने समेत कई मांगों को लेकर की नारेबाजी
बदायूं में चोरों का आतंक, हीरो एजेंसी से उड़ा ले गए दूसरी बाइक, बदायूं पुलिस खंगालती रह गई सीसीटीवी
कैसे इस गाँव की कहानी जुड़ी है स्थानीय धार्मिक विश्वासों से? वीडियो में जानें पूरा इतिहास