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अदालत के आदेश पर चौकी इंचार्ज सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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हमीरपुर, 20 सितम्बर (Udaipur Kiran) . सीमा पर तैनात Central Reserve Police Force जवान को Police न्याय नहीं दिला सकी. मजबूरी में उसकी पत्नी को अदालत की शरण लेनी पड़ी. अदालत के आदेश पर Friday को चौकी इंचार्ज सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. घर में घुस कर दीवार गिराने, मारपीट व छेड़खानी के मामले में Police ने मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है.

सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोहटा गांव निवासी अर्चना सोनकर ने अदालत को अवगत कराया था कि उसके पति सुशील कुमार सोनकर Jammu में Central Reserve Police Force में तैनात हैं. बीते वर्ष छह नवंबर को गांव निवासी रामअवतार साहू, कलावती साहू, गुरु प्रसाद साहू, अर्चना साहू, अलका साहू, रानीबाई साहू, छुटकू साहू आदि चार अज्ञात लोगों ने मिलकर उसकी 16 फीट जमीन पर कब्जा करने लगे. उसने इसकी सूचना फोन से पति व इंगोहटा चौकी इंचार्च को शिवम पांडेय को दी. लेकिन शिवम पांडेय मौके पर नहीं आये. इसके बाद 11 नवंबर को चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में आरोपी उसके घर पर घुस आए और गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट, छेड़खानी आदि करते हुये उसके मकान की पक्की दो दीवाल को तोड़कर ढहा दिया.

इसकी सूचना उसने पति को दी. उन्होंने भी Jammu से फोन के द्वारा चौकी इंचार्ज से कार्यवाही करने को कहा. लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की. पीड़िता ने बताया कि आरोपी रामअवतार साहू 16 फीट जमीन पर कब्जा करना चाहता है. इसी विवाद के कारण उक्त लोगों ने घटना को अंजाम दिया. बचाने आई माया, कविता, अर्चना व रवि आदि को भी मारा पीटा.

Police ने अदालत के आदेश पर चौकी इंचार्ज सहित 12 लोगों के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 427, 452, 354 एवं दलित उत्पीड़न एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू की है. मुकदमा दर्ज होते ही आरोपियों में हड़कंप मच गया है. बता दें कि चौकी इंचार्ज का तबादला हो चुका है.

थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने Friday को बताया कि मामला उनके संज्ञान में है. विवेचना हो रही है. विवेचना के आधार पर आरोपियों पर कार्यवाही की जाएगी.

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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