नई दिल्ली, 17 अप्रैल . केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत बना दिया है. सरकार ने पंजीकरण शुल्क को संशोधित कर 500 रुपये प्रति खेप कर दिया है, जो 15 अप्रैल, 2025 से लागू हो गया है.
कोयला मंत्रालय मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने और आयात निगरानी प्लेटफॉर्म पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सीआईएमएस पोर्टल के पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है. पंजीकरण शुल्क को संशोधित कर 500 रुपये प्रति खेप कर दिया गया है. यह पहले की शुल्क संरचना की जगह लेगा, जो प्रति खेप 500 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक थी.
मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और आयात निगरानी प्लेटफार्मों में एकरूपता सुनिश्चित करना है. कोयला आयात निगरानी में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करने के लिए एक अहम चरण के रूप में कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) को लागू किया है. उसने कहा कि कोयला आयात प्रतिस्थापन में वास्तविक समय की निगरानी और सूचित निर्णय लेने को सक्षम करके, यह पहल आत्मनिर्भर भारत सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण चरण है.
उल्लेखनीय है कि कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे कोयला आयात की रिपोर्टिंग को कारगर बनाने, प्रभावी नीति निर्माण और क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए समय पर और सटीक डेटा सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है. पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाने से सीआईएमएस को इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस), अलौह आयात निगरानी प्रणाली (एनएफआईएमएस) और कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) जैसी समान आयात निगरानी प्रणालियों के साथ युक्तिसंगत किया गया है. यह सभी एक समान शुल्क मॉडल के तहत कार्य करती हैं.
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/ प्रजेश शंकर
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