रामगढ़, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर केस में रामगढ़ जिले के पतरातु प्रखंड के समाजसेवी निशांत कुमार सिंह को जमानत मिल गई है। रांची हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए उन्हें पुलिस को जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि जब तक जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी, वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने बताया कि निशांत सिंह को चैनपुर थाना कांड संख्या 3/25 में अभियुक्त बनाया गया था। उनपर यह आरोप लगाया गया था कि वे विकास तिवारी और निशि पांडे के नेतृत्व वाले अपराधियों के गिरोह के सदस्य हैं। साथ ही भरत पांडे उर्फ भरत सिंह की हत्या और बबलू सिंह और आशु सिंह को घायल करने के लिए भी जिम्मेदार है। लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे थे। उन्हें केवल अनुमान और धारणाओं के आधार पर फंसाया गया है। कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि मृतक पर अमित बक्सी और रौशन साव की हत्या सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन निशांत सिंह के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है।
पलामू कोर्ट में जमा होगा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर
हाई कोर्ट ने निशांत सिंह को यह निर्देश दिया है कि वह पलामू व्यवहार न्यायालय में अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जमा करेंगे। वे एक शपथ पत्र भी दायर करेंगे की सुनवाई चलने तक वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे। साथ ही वे मामले की सुनवाई में सहयोग करेंगे।
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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश
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