अगर आप भी पैसों की तंगी में अपने प्रोविडेंट फंड (PF) से जल्दबाजी में पैसा निकाल लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आप अपने PF की बचत को उन कारणों के लिए खर्च करते हैं, जो सरकार के नियमों में शामिल नहीं हैं, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अपनी जिंदगी भर की कमाई को निकालने से पहले EPF खाता धारकों को नियम-कायदों के साथ-साथ समय से पहले निकासी (प्रीमैच्योर विड्रॉल) पर लगने वाले शुल्कों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए, जानते हैं कि आखिर क्या हैं ये नियम और कैसे बचें परेशानी से।
प्रीमैच्योर विड्रॉल क्या होता है?EPFO से समय से पहले निकासी का मतलब है कि आप रिटायरमेंट से पहले अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसा निकालते हैं, जिसे एडवांस के रूप में लिया जाता है। यह निकासी पूरी या आंशिक हो सकती है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, अगर आप EPF खाते से पैसा उन कारणों के लिए निकालते हैं, जो EPF स्कीम 1952 में तय नहीं हैं, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में EPFO को यह अधिकार है कि वह गलत तरीके से निकाली गई राशि को वापस वसूल करे और उस पर जुर्माना भी लगाए।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो EPFO ने समय से पहले निकासी को लेकर सख्त चेतावनी दी है ताकि PF के पैसों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। यह कदम सरकार के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 के लॉन्च से पहले उठाया गया है, जो PF से जुड़ी सेवाओं, खासकर निकासी को और तेज और आसान बनाएगा।
समय से पहले निकासी के नियम और शर्तेंEPFO के सदस्य कुछ खास परिस्थितियों में ही समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है। जैसे, रिटायरमेंट के समय या दो महीने से ज्यादा बेरोजगारी होने पर आप PF का पैसा निकाल सकते हैं। आंशिक निकासी के लिए कुछ विशेष कारण मान्य हैं, जैसे घर खरीदना, मकान का निर्माण या मरम्मत, बकाया लोन चुकाना या मेडिकल इमरजेंसी। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपको एडवांस लेने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा नहीं करना होगा।
हालांकि, अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, तो PF की राशि निकालने से पहले आपको दो महीने का इंतजार करना होगा। अगर कोई खाता धारक 5 साल की नौकरी पूरी करने से पहले PF की पूरी राशि निकाल लेता है, तो उस पर टैक्स और TDS दोनों लगेंगे।
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गलत इस्तेमाल पर वसूली की प्रक्रियाEPF स्कीम 1952 के नियमों के तहत, अगर कोई सदस्य अपने निकाले गए PF के पैसों को उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है, जो निकासी के समय नहीं बताया गया था, तो EPFO उस राशि को ब्याज समेत वापस वसूल सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने घर बनाने के लिए PF का पैसा निकाला और बाद में उसे किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया, तो यह गलत माना जाएगा।
EPF स्कीम 1952 के नियम 68B(11) के अनुसार, अगर निकासी का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो अगले तीन साल तक या जब तक पूरी राशि ब्याज समेत वापस नहीं हो जाती, तब तक उस सदस्य को कोई नई निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसलिए, PF का पैसा निकालने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें और नियमों का पालन करें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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