Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को और आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत पेंशन प्रबंधन को आसान और स्थिर करने की कोशिश की गई है, लेकिन कर्मचारियों की धीमी प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने यूपीएस (Unified Pension Scheme) में शामिल होने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया है।
इसका मतलब है कि अब आपके पास इस शानदार योजना को चुनने के लिए और समय है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप यूपीएस के साथ-साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) में भी निवेश कर सकते हैं? आइए, इस योजना के बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं।
यूपीएस (Unified Pension Scheme) क्या है?
एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) खास तौर पर उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाई गई है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं। यह योजना पुरानी पेंशन प्रणाली से अलग है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर हर महीने पेंशन फंड में योगदान देते हैं।
इस फंड को निवेश किया जाता है और कर्मचारी की सेवा अवधि और योगदान के आधार पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि तय होती है। यूपीएस (Unified Pension Scheme) का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कर्मचारियों को एक निश्चित और भरोसेमंद मासिक आय देता है, जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
एनपीएस (National Pension System) को समझें
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) एक ऐसी योजना है, जो भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है। इसमें दो तरह के खाते होते हैं – टियर-1 और टियर-2। टियर-1 खाता आपका मुख्य पेंशन खाता है, जिसमें पैसा लंबे समय तक लॉक रहता है और रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है।
दूसरी तरफ, टियर-2 खाता ज्यादा लचीलापन देता है, जिसमें आप निवेश और निकासी आसानी से कर सकते हैं। इसे टैक्स प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए टियर-1 खाता अनिवार्य है, लेकिन अब यूपीएस (Unified Pension Scheme) का विकल्प भी उनके सामने है।
क्या यूपीएस और एनपीएस दोनों में निवेश संभव है?
कई सरकारी कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि क्या वे यूपीएस (Unified Pension Scheme) के साथ एनपीएस (National Pension System) में भी निवेश कर सकते हैं? जवाब है – हाँ! लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कर्मचारी यूपीएस चुन सकते हैं और साथ ही एनपीएस का खाता भी खोल सकते हैं, बशर्ते यह खाता ऑल सिटीजन मॉडल के तहत हो।
इसका मतलब है कि यूपीएस लेने से एनपीएस में निवेश पर कोई रोक नहीं है। यह सुविधा कर्मचारियों को ज्यादा लचीलापन देती है और उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद करती है।
पीएफआरडीए की पुष्टि
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भी अपने आधिकारिक पोर्टल पर इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक, यूपीएस (Unified Pension Scheme) लेने वाले कर्मचारी स्वेच्छा से एनपीएस (National Pension System) के टियर-1 और टियर-2 खाते खोल सकते हैं।
इसका मतलब है कि कर्मचारी अपने पेंशन फंड को अलग-अलग योजनाओं में निवेश कर सकते हैं और रिटायरमेंट के लिए मजबूत वित्तीय सुरक्षा बना सकते हैं। यह योजना कर्मचारियों को अपने भविष्य को और बेहतर बनाने का शानदार मौका देती है।
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