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EPFO: सात साल की सर्विस होने पर आप पीएफ खाते से निकाल सकते हैं इतने पैसे

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इंटरेनट डेस्क। देश में बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोगों के पीएफ खाते खुले हुए हैं। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले ईपीएफओ संस्थान की ओर से पीएफ खाते का संचालन किया जाता है। इसमें प्रति माह 12 प्रतिशत कर्मचारी एम्प्लॉई की सैलरी और इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की ओर से किया जाता है।

इसके माध्यम से सरकार की ओर से कर्मचारी को ब्याज दिया जाता है। इसकी सहायता से कर्मचारी की मोटी रकम जमा हो जाती है। आपको बता दें कि पीएफ खातों में जरूरत के समय पैसे भी निकाले जा सकते हैं। आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। ईपीएफओ नियमों के तहत पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

कुछ कुछ कामों के लिए आप अपने खाते में मौजूद 50 प्रतिशत तक की रकम को निकलवा सकते हैं। हालांकि ये पैसा निकालने के लिए कर्मचारी की सर्विस 7 साल होना जरूरी है। इसके बाद ही आप खाते से पैसा निकाल सकते हैं।

PC:cnbctv18

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